देहरादून: बुधवार को धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जिसमें मलिन बस्तियों को अस्थाई राहत देने के संबंध में अध्यादेश के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, जबकि ग्राउंडवाटर के कमर्शियल पर टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है, इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय।
1- प्रदेश के तीन जिलों चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के भेड़ और बकरी पालक, कुटकुट पालन और मछली पालन, आईटीबीपी बटालियन को मांस उपलब्ध कराएंगे। इससे करीब 200 करोड़ का व्यापार पहाड़ पर होगा। साथ ही शासन ने पशुपालन विभाग को 5 करोड़ रुपए का फंड भी दिया है। इसके अलावा रेट में गैप होने के चलते सरकार ने 4 करोड़ रुपए का फंड दिया है।
2- उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वितरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
3- उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण निधि संचालन नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी।
4- सिविल न्यायालय, विकास नगर के परिसर में अधिवक्ताओं के चेंबर बनाने के लिए पांचवा दिन बार एसोसिएशन को एक रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 358 वर्ग मीटर भूमि 30 साल के लिए लीज पर देने को मंजूरी।
5- उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग में टेक्नीशियन पद पर लैब ओटीएस सीएसटीएस नियमावली में अहर्ता को बढ़ाते हुए डिप्लोमा वालों को भी पद के लिए योग्य माना गया है जिसको मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है।
6- खाद्य संरक्षण एवं औषधि प्रशासन में एक उप औषधि नियंत्रक का पद सृजन करने को मंजूरी।
7- उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि नियमावली में किया गया संशोधन। जीपीएफ में एक साल में मात्र 5 लाख रुपए ही जमा कर सकेंगे।
8- अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग सम्मिलयन नियमावली के संशोधन को मंजूरी।
9- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले विद्यार्थियों को कौशल विभाग की ओर से खाने, रहने की व्यवस्था की जाएगी।
10- उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं में से पांच मेधावी छात्र-छात्राओं को यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की सुविधा दी जाएगी।
11- हरिद्वार के सिडकुल में नागरिक उड्डयन विभाग ने एक हेलीपोर्ट बनाने के लिए 8092 स्क्वायर मीटर जमीन उपलब्ध करने की मांग राज्य सरकार से की है जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया गया है
12- यूके स्पाइस ( उत्तराखंड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप) में 17 पद सृजन करने को मिली मंजूरी।
13- उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में किया गया संशोधन।
14- विद्युत नियामक आयोग की 2022- 23 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी।
15- केंद्रीय विद्युत अधिनियम के तहत विद्युत नमक आयोग के बनने वाले नियम संबंधित रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने को मिली मंजूरी।
16- पशु सेवा केंद्र, चौड़ा मेहता पार्टी विकासखंड को पशु चिकित्सालय में विकसित करने और चार पद अलग-अलग कैटेगरी में सृजन करने की स्वीकृति मिली है।
17- वीरता चक्र प्राप्त सैनिकों और उनकी पत्नियों को उत्तराखंड राज्य परिवहन की बसों में निशुल्क यात्रा करने की सुविधा है इससे संबंधित नियमावली में किया गया संशोधन।
18- 23 फरवरी 2024 में वरिष्ठ वैयक्तिक अधिकारी संबंधित नियमावली को प्रख्यापित करने की मिली मंजूरी।
19- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की सीड्स समिति का गठन किया गया था जिसमें संशोधन को मिली मंजूरी।
20- उत्तराखंड स्टेट सीट्स एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेट एजेंसी के ढांचे में किया गया संशोधन।
21- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिकेंद्रीकृत सेवा निवृत्ति लाभ) संशोधन नियमावली को प्रख्यापित करने की मंजूरी।
22- उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरण हेतु विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी। इसके तहत, मलिन बस्तियों को अस्थाई तौर पर राहत देने के लिए अध्यादेश के कार्यकाल को 6 साल से 9 साल के लिए बढ़ाया गया।
23- सर्फेस वॉटर इस्तेमाल करने में पहले शुल्क लेने की व्यवस्था थी। ऐसे में अब ग्राउंडवाटर और स्प्रिंगस का पानी इस्तेमाल करने पर देना होगा शुल्क। इसके लिए जल मूल्य दर भी निर्धारित करके एस ओ पी तैयार की जाएगी।
24- उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग सेवा संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी।
25- मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना के कार्यकाल को अगले 3 सालों के लिए बढ़ाया गया।
26- लकड़ी की प्रजातियां की रॉयल्टी में किया गया संशोधन। साथी इसके रेट निर्धारण के लिए आईआईएम, काशीपुर से अध्ययन कराए जाने का लिया गया निर्णय।
27- विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी